Madhya Pradesh act 030 of 2018 : The Madhya Pradesh Lok Tantra Senani Samman Adhiniyam 2018

Department
  • General Administration Department
Enforcement Date

18 Sep 2018

| | o 39 JaHEE www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है. मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 497] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 सितम्बर 2018--भाद्र 27, शक 1940 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल क्रमांक एफ 2-01/2018/एक-13 भओपाल, दिनांक 18.09.208 मध्यप्रदेश- लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2018 (क्रमांक 30 सन्‌ 2018) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :- 1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2018 है। (2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश में होगा। . (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तरीख से प्रवृत्त होंगे। 2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2018 (क्रमांक 30 सन 2018): 993

994 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2018 (ख) “प्ररूप” से अभिप्रेत है इन निंयमों से संलग्न प्ररूप; (M) “राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार; (@) “धारा” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा; (ड) समिति" से अभिप्रेत है, धारा 7 के अधीन गठित समिति; (T “डीआईआर" से अभिप्रेत है, भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित); (छ) “आपातकाल अवधि” से अभिप्रेत है, 25 जून, 1975 से प्रारंभ होकर 21 मार्च, 1977 तक की अवधि; (ज) ” लोकतंत्र सेनानी” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और आपातकाल की अवधि के दौरान राजनैतिक और / या सामाजिक कारणों से मीसा या डीआईआर के अधीन जेल या पुलिस थाने में निरूद्ध रहा हो; | (झ) “सम्मान राशि” से अभिप्रेत है, ऐसी राशि जो लोकतंत्र सेनानी को सम्मान के रूप में प्रदान की जाए जैसा कि राज्य सरकार दूवारा, समय-समय पर निर्धारित की जाए; (अ) “मीसा'' से अभिप्रेत है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26 ) ( निरसित ). (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए है। 3. इन नियमों के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को आजीवन मासिक सम्मान राशि की पात्रता होगी:- (क) लोकतंत्र सेनानी; (ख) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी का पति/पत्नी; (ग). ऐसे लोकतंत्र सेनानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा सम्मान राशि स्वीकृत नहीं हुई है, उनके पति/पत्नी के दूवारा सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर सम्मान राशि देय होगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2018 “प्रदेश राजप्र, दिनांक 18 सितम्बर 208... 994 (0 4. (1) ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह से कम कालावधि के ल्रिए निरद्ध रहे हों, उन्हें रूपए 8000/- (रूपए आठ हजार केवल) प्रतिमाह तथा ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निस्द्ध रहे हों, उन्हें रूपए 25000/- (रूपए पच्चीस हजार केवल्र) प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि की पात्रता होगी। (2) नियम 3 के खण्ड (ख) और (ग) के प्रकरणों में विनिर्दिष्ट सम्मान राशि के आधे की पात्रता होगी। स्थिर (3) सम्मान राशि का लाभ जिला मजिस्ट्रेट/मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग दूवारा जारी स्वीकृति आदेश दिनांक से दिया जाएगा। 5. (1) लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर उनकी अंत्येष्टि में कलेक्टर दूवारा नामांकित एक प्रतिनिधि जो कम से कम दृवितीय श्रेणी का अधिकारी होगा, उनके सम्मान हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। (2) लोकतंत्र सेनानी के मरणोपरांत उनकी अंत्येष्टि के लिए रूपए 5000/- (रूपए पॉच हजार केवल) की सहायता उनके परिवार के प्रमुख को दी जाएगी। 6. (1) लोकतंत्र सेनानी तथा उनके पति या पत्नी को ऐसी समस्त गंभीर बीमारियों यथा कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी रिप्लेसमेंट, स्पाईनल सर्जरी, घटना जोड़ बदलना, हिप बदलना, न्यरोसर्जरी, प्रास्टेट सर्जरी, टी.बी कृत्रिम अंग लगाना आदि के इलाज के लिए जिन्हें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दूवारा गंभीर प्रवृत्ति की प्रमाणित किया हो, चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

994 (2) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2018 (2) अनुदान हेतु आवेदन पत्र स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र एवं कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाना है, की अनुशंसा सहित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा। | (3) राज्य बीमारी सहायता निधि अथवा आयुष्मान भारत में स्वीकृत राशि की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने के समस्त अधिकार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को होंगे। (1) सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु, लोकतंत्र सेनानी को राजनैतिक या सामाजिक कारणों से जेल या पुलिस थाने में निर्द्ध रहने के प्रमाण पत्र सहित, प्रूप 1 में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने .की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। (2) आवेदक यदि शारीरिक या आर्थिक विपन्नता के कारण दस्तावेज प्राप्त करने में समर्थ न हो तो उसके निवेदन पर दस्तावेज प्राप्त करने में जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक सहयोग कर सकेगा। (3) यदि जेल में निरूद् होने या जेल से छूटने का कोई अभिलेख उपलब्ध है और जेल अधीक्षक प्रमाणित करता है कि शेष सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो निरूद रहने की न्यूनतम अवधि मानकर सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी। (4) दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति/पत्नी को उनकी सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए मात्र सूचना देनी होगी। उन्हें प्ररूप 1 में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। ः (1) इन नियमों के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर सम्मान राशि की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अनुशंसा जिला स्तर पर निम्न समिति द्वारा की जाएगी:- (क) जिले के प्रभारी मंत्री - अध्यक्ष (@) जिला मजिस्ट्रेट - सदस्य सचिव (ग). जिला पुलिस अधीक्षक - सदस्य () जिला जेल अधीक्षक - सदस्य

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2018 994 (3) 10. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सम्मान राशि केवल उन व्यक्तियों को ही प्राप्त हो जो मीसा या डी.आई.आर कानून के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निर्द्ध हुए थे तथा उनका तत्समय पुलिस रिकाई में कोई पृथकत: आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों का इतिहास नहीं था अर्थात्‌ सम्मान राशि देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि यह राशि मूलत: ऐसे व्यक्तियों को दी जाए जो राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. कानून के अधीन निर्द्ध हुए थे तथा वे मूलतः आपराधिक चरित्र के नहीं थे! (2) उप-नियम (1) में वर्णित समिति दूवारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मान राशि स्वीकृत/अस्वीकृत किए जाने का आदेश जारी किया जाएगा। (1) इन नियमों के अधीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट दूवारा जारी किए गए आदेश के विस्द्ध संबंधित व्यक्ति यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेट दुवारा जारी किए गए आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्ररूप 2 में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। (2) राज्य सरकार उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदनों का गुणदोष के आधार पर निराकरण अभ्यावेदन प्राप्ति की दिनांक से 45 दिन के अंदर करेगी और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम एवं संबंधित व्यक्ति पर बंधनकारी होगा। | (1) इन नियमों के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि निम्नलिखित आधारों पर रोकी या निरस्त की जा सकेगी:- ’ (क) नैतिक अधमता के किसी अपराध तथा राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में भाग लेना; (ख) किसी अपराध में दण्ड; (ग) अधिनियम के अधीन किसी अपात्रता के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करना; () मिथ्या जानकारी तथा मिथ्या शपथ-पत्र प्रस्तुत करना। (2) उप-नियम (1) में वर्णित आधार, किसी सुसंगत शिकायत या अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर नियम 8 के उप-नियम (1) में वर्णित समिति सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए संबंधित व्यक्ति के प्रकरण की जॉच कर सकेगी।

994 (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2018 (3) समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्मान राशि स्वीकृति आदेश को निरस्त करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होगा। (4) जिला मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश से व्यथित संबंधित व्यक्ति नियम 9 के उप-नियम (1) के अनुसार अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। जिसका निराकरण नियम 9 के उप-नियम (2) के अनुसार किया जाएगा। (5) यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन पात्रता नहीं होने के बावजूद गलत जानकारी के आधार पर सम्मान राशि या सुविधाएं प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति आदेश निरस्त करते हुए प्राप्त की गई सम्मान राशि या सुविधाएं संबंधित व्यक्ति से एक मुश्त वसूलनीय होंगी। यदि संबंधित व्यक्ति दूवारा प्राप्त की गई राशि वापस नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी। 11. निम्नलिखित व्यक्ति सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे:- (1) कोई व्यक्ति जो राजनैतिक या सामाजिक कारणों से भिन्न कारणों से जेल या पुलिस थाने में निरूद्ध किया गया था; (2). कोई व्यक्ति जिसने सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपनी या किसी अन्य व्यक्ति का पात्रता स्थापित करने के लिए मिथ्या जानकारी या प्रमाण पत्र या गलत ब्यौरे प्रस्तुत किए हों। 12. दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के पति या पत्नी को स्वीकृत सम्मान राशि का संदाय उसकी मृत्यु पर स्वत: ही बंद हो जाएगा। 13. कोषालय संहिता और सरकारी पेंशन भोगियों को लागू होने वाले नियमों के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इन नियमों के अधीन सम्मान राशि पाने वालों पर भी लागू होंगे। 14. इन नियमों के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या 2, शीर्ष 288- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आयोजनेत्तर- ग के अंतर्गत विकलनीय होगा। 15. इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 90 दिन तक पात्र व्यक्तियों को आवेदन प्रस्तुत करना 'होगा। 16. पूर्व में लोकनायक जयप्रकाशनारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 के अंतर्गत निराकृत प्रकरण इन नियमों के अंतर्गत निराकृत माने जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी: परन्तु जो आवेदन विचाराधीन हैं, उन्हें इन नियमों के) अंतर्गत निराकृत किया जाएगा। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2018 994 (5) . आवेदक का पहचान चिन्ह . उस शासकीय कोषालय का नाम जहां से सम्मान राशि प्ररुप - 1 ( लियम - 701) देखिये) लोकतंत्र सेनानी अथवा उनकी पत्नि/पति दूवारा सम्मान राशि के ल्रिए आवेदन पत्र . मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से... ..........................,.........,,.,.,., निरूद्ध वयक्ति का नाम. . पिता/पति का नाम . निवास स्थान ग्राम पुलिस थाना जिला. -. मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति की पत्नी/पति का नाम तथा उसका पूरा पता काका लक कल्कि किम काका लाकेफियाकाला ला काकाफिलिफेकेलिसाकलबन कक का नाक क्या यव्काल कल ककडर फल सवाकवकेल्गकसलकककिकलिकेफकिककिकिकिककन कक - मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत निरूद्ध रहने का स्थान... ««.«८.«.««. ०८८८८ ८०८० ०० ००००००००५००००००००००० ००८८० एवं अवधि (संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक का प्रमाण-पत्र संलग्न करें). कारक लकल्कम कक कालयकक्लफिकिकेकमलाकफ़फिककिफियबाकनकक्रिवेकिकककेककककक लेना वांछित है. दिनांक :............... आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर में सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त आवेदन मे दी गई जानकारी सही है तथा मैं वचन देता/देती हूँ कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2018 का पालन करूंगा/करूंगी. दिनांक :............... आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर नोट.- आवेदक के फोटो का सत्यापन शासन के रापन्रित अधिकारी से कराया जाना होगा. 0 कक शक लक ककक मक्का वीकफाकलकानभसकाकलाफ न केब्रमेफ ककया क कफ क्क कक कफककफकल सफल काल कब काकालफिविक्रिकालकान कवच कककि वन ककक कमगेनक

994 (6) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2018 कि प्ररूप - 2 ‘ ' (नियम - 9(1) देखिये) राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाला अभ्यावेदन 1. मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से. «...........८८८८८८८८८८८०८८०८८८००००००००००८००९००९००००८पपपरपपपययय BYCZ TATIT ST ATH. e 2. पिता/पति कानाम "लाला . erreeevessesassnrnnrsucsnesatsnnrarnsrsn 3. निवास स्थान ................ ग्राम पुलिस थाना जिला 4. मीसा/डी.आई.आर, राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति की पत्नी/पति का नाम तथा उसका पूरा - st s s पता कि ः ० कक क७७७७७क७७०म ०७५० फकक व किककफचाइफकिनिडिकफकलग्रिाकेनिकसककिलिकिकिनिककेकिमिलककककककककककननीनकिलिवकककिक 5. मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत सम्मान राशि हेतु...” वि e प्रस्तुत किए गए आवेदन का विवरण (1) FreT AFNEET FRITT T ATH s (2) प्रस्तुत करने BT IGATE e s 6. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने का पा दिनांक 7. अस्वीकृत करने F GIAET WUR (AT AT & s आदेश की प्रति संलग्न करें) 8. अभ्यावेदन के संक्षिप्त आधार (विस्तृत अभ्यावेदन संलग्न करें) 9. यदि अभ्यावेदन विलंब से प्रस्तुत किया जा रहा है तो विलंब का कारण .................................................................................. ........... .............. ............. o1 o आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर . मैं सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त आवेदन मे दी गई जानकारी सही है तथा मैं वचन देता।दिती हूँ कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2018 का पालन करूंगा/ करूंगी. स्थान :................ e दिनांक :............--- आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर नोट.- आवेदक के फोटो का सत्यापन शासन के रापन्रित अधिकारी से कराया जाना होगा. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2018.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है. ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 513] भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2018--भाद्र 31, शक 1940 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल शुद्धिपत्र भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2018 क्र. एफ 2-01-2018-एक-13.-मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2018 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 497, दिनांक 18 सितम्बर 2018 में किया गया है, के पृष्ठ क्रमांक 993 पर अंकित दिनांक 18 सितम्बर 208 के स्थान पर दिनांक 18 सितम्बर 2018 पढ़ा जाए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसंचघिव. 1025 नियंत्रक, शासकीय मुद्रण त्रथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2018.

SECTIONS